पाकिस्तान पर भारत का समुद्री प्रतिबंध: पहलगाम हमले के बाद वीजा, व्यापार और जहाजों पर रोक

शिवेश श्रीमीन मिश्रा
शिवेश श्रीमीन मिश्रा

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान पर कई स्तरों पर प्रतिबंधों की श्रृंखला लागू की है। जहाँ पहले वीजा रद्द, एयरस्पेस बंद और व्यापार रोका गया था, वहीं अब भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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समुद्री मार्ग भी बंद, पाक जहाजों को नो एंट्री

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अब से पाकिस्तानी झंडा लगे किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और भारतीय झंडा लगे जहाज पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे।

यह आदेश मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत जारी किया गया है, जिसमें भारतीय परिसंपत्तियों और समुद्री हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

आदेश का उद्देश्य: राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया:
“इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय व्यापारिक नौवहन का कुशल विकास और रखरखाव सुनिश्चित करना है, जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहायक हो।”

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। किसी भी विशेष परिस्थिति में छूट की मांग मामले-दर-मामले आधार पर जांच के बाद ही संभव होगी।

पाकिस्तान से आयात पर भी पूरी तरह प्रतिबंध

इसके अलावा, भारत ने वाणिज्य मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर भी रोक लगा दी है।
2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए किसी भी सामान को भारत में लाना प्रतिबंधित रहेगा।

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है, और किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

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